अब हर बिल्डर को फ्लैट खरीदने वाले को पार्किंग देनी जरूरी होगी। खास
बात ये है कि इस आदेश में साफ कहा गया है कि कोई भी बिल्डर पार्किंग बेच
नहीं सकता। यही नहीं हर बिल्डिंग में विजिटर पार्किंग भी रखनी होगी।
मुंबई महानगर पालिका ने बिल्डरों को फ्लैट के साइज के हिसाब से पार्किंग
देने का आदेश दिया है।
जैसे 1000 स्क्वैयर फुट से बड़े फ्लैट के लिए 2
पार्किंग देनी होगी,
485 वर्गफीट तक के फ्लैट के लिए 1 पार्किंग देनी
होगी।
बीएमसी ने ये आदेश कांदिवली की गोकुल नगर सोसाइटी मामले में दिया है।
प्रॉपर्टी मामलों के वकील विनोद संपत का कहना है कि ग्राहकों को अब
फ्लैट खरीदने से पहले ये देखना चाहिए कि बिल्डर ने पार्किंग का पूरा प्लान
दिया है या नहीं। पार्किंग प्लान को बीएमसी की मंजूरी मिली हो और प्लान के
मुताबिक ही पार्किंग बंटेगी।

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